दुबई के नए Shared Housing नियम, अनुमति और कितनी जगह जरूरी

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Saima Siddiqui
Saima Siddiqui

दुबई नगर पालिका (Dubai Municipality) ने साझा रिहायश यानी ‘शेयर्ड हाउसिंग’ को विनियमित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर निकाय ने पूरे अमीरात में 44 से अधिक ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जहां इमारतों और विला को साझा आवास के लिए अधिकृत किया जा सकता है। इनमें अल सूक अल कबीर, अल रास, अल वरका 1, अल बरशा 1, अल मुराक्काबाह और अल रिग्गा जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। नगर पालिका के अनुसार, मंजूरी मिलने के बाद आने वाले समय में अतिरिक्त क्षेत्रों की घोषणा भी की जाएगी।

यह कदम ‘लॉ नंबर (4) ऑफ 2026’ के तहत जारी ‘शेयर्ड हाउसिंग और अनुमत क्षेत्रों के लिए योजना एवं निर्माण आवश्यकता गाइड’ के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गोपनीयता और जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

8 सितंबर 2026 से एक साल की मोहलत

प्रॉपर्टी मालिकों, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियों और लीजिंग फर्मों को मौजूदा शेयर्ड हाउसिंग इमारतों को नए मानकों के अनुरूप ढालने के लिए पूरे एक साल का समय दिया गया है।

आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, यह एक वर्ष की अवधि कानून लागू होने की तारीख यानी 8 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि, नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि इस रियायती अवधि के दौरान भी इमारतों में किए गए अवैध बदलावों या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले उल्लंघनों पर कोई छूट नहीं मिलेगी और उन्हें नियमों के अनुसार तुरंत ठीक करना होगा।

कमरों का आकार और सुविधाओं के मानक तय

नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक इमारत को किसी एक ही श्रेणी में आवंटित किया जा सकता है—या तो वह केवल ‘व्यक्तिगत आवास’ (Individual accommodation) होगी या केवल ‘पारिवारिक आवास’ (Family accommodation)।

  • कमरे का आकार: बेडरूम में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 5 वर्ग मीटर जगह होना अनिवार्य है।

  • पारिवारिक आवास: फैमिली अकोमोडेशन में प्रत्येक परिवार के लिए अलग बेडरूम के साथ अटैच्ड (en-suite) बाथरूम होना जरूरी है।

  • साझा सुविधाएं: आवास की श्रेणी और रहने वालों की संख्या के आधार पर रसोई, टॉयलेट, डाइनिंग, मनोरंजन, लॉन्ड्री और कपड़े सुखाने के लिए अलग जगह दुबई बिल्डिंग कोड और स्वास्थ्य नियमों के अनुसार तय करनी होगी।

यह नियम नए निर्माणों के साथ-साथ उन पुरानी इमारतों पर भी लागू होंगे जिन्हें शेयर्ड हाउसिंग में बदला जाएगा। वहीं, सामूहिक श्रमिक आवास (Collective labour accommodation) को इस कानून से अलग रखा गया है, जिसके लिए अलग नियम हैं।

‘बिल्ड इन दुबई’ से परमिट और सुरक्षा जांच अनिवार्य

शेयर्ड हाउसिंग के संचालन के लिए ‘बिल्ड इन दुबई’ (Build in Dubai) प्लेटफॉर्म के जरिए परमिट लेना और रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।

परमिट जारी करने से पहले सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी:

  • दुबई सिविल डिफेंस: फायर अलार्म और अग्निशमन प्रणालियों का सत्यापन।

  • SIRA: सुरक्षा उद्योग नियामक एजेंसी (SIRA) के नियमों के अनुसार सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की मौजूदगी।

  • दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD): लीज कॉन्ट्रैक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए लैंड डिपार्टमेंट और अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा साझा किया जाएगा।

‘भीड़भाड़ रोकने और सुरक्षा पर फोकस’

दुबई नगर पालिका की बिल्डिंग रेगुलेशन एंड परमिट्स एजेंसी की सीईओ मरियम अल मुहैरी ने बताया कि गाइडलाइन का मकसद प्रॉपर्टी मालिकों और प्रबंधन कंपनियों को उनकी जिम्मेदारियां समझाना है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से अमीरात में अनियंत्रित रिहायशी तौर-तरीकों, अत्यधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्था पर रोक लगेगी। साथ ही, इससे शहर के स्थापत्य और सौंदर्य को नुकसान पहुंचाए बिना सभी वर्गों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और कानूनी रूप से व्यवस्थित रिहायशी माहौल मिल सकेगा।