CJP के तिरंगा मार्च पर कानूनी लड़ाई, कारोबारियों को दुकानें ठप होने का डर

Abhijeet Dipke
शकील अहमद सैफी
शकील अहमद सैफी

राजधानी दिल्ली के सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कनॉट प्लेस (CP) में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आगामी विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में होने वाले CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेगी।

पुलिस के आश्वासन को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया

कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का पक्ष सुना। पुलिस ने अदालत को बताया कि वह 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में CJP के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय करेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस के इस बयान और आश्वासन को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है।

याचिकाकर्ता की दलील- ‘सीपी दिल्ली का दिल है’

अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने ‘लहरा दो तिरंगा’ कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। वकील ने कनॉट प्लेस के व्यापारिक महत्व और वहां के दुकानदारों की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि CJP को इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने से रोका जाना चाहिए।

व्यापारियों के नुकसान का जिक्र करते हुए वकील ने अदालत में कहा कि सीपी दिल्ली का दिल है। पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शनों के कारण वे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने चिंता जताई कि अगर यह वीकेंड भी प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गया, तो वे आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे।

3 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

कनॉट प्लेस में CJP के इस विरोध प्रदर्शन और व्यापारिक नुकसान की आशंकाओं के खिलाफ बीते दिन ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल अदालत ने कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी है। दिल्ली पुलिस के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की है।