दिवाली पर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? DA-बोनस पर बड़ा अपडेट

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गौरव त्रिपाठी
गौरव त्रिपाठी

त्योहारों के सीजन में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार बड़ा आर्थिक तोहफा देने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA), पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) और दिवाली बोनस देने की कवायद में जुटी है। वित्त विभाग ने इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के इस कदम से 12 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और करीब 6 लाख पेंशनरों सहित 18 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

3 फीसदी DA बढ़ोतरी की तैयारी, जुलाई से हो सकता है प्रभावी

सूत्रों के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह प्रस्तावित वृद्धि जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जा रही है।

इसके साथ ही अराजपत्रित और पात्र कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का भी ऐलान किया जा सकता है। अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से कर्मचारियों को करीब 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस मिलने का अनुमान है। बोनस और एरियर मिलने से कर्मचारियों को त्योहार से पहले अतिरिक्त आर्थिक संबल मिलेगा, हालांकि अंतिम राशि और भुगतान की तारीख सरकार के आधिकारिक शासनादेश के बाद ही तय होगी।

2.70 लाख आउटसोर्स कर्मियों का भी बढ़ेगा मानदेय

त्योहारी तोहफे के दायरे में सिर्फ नियमित कर्मचारी ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे। सरकार इनके मानदेय (Honorarium) में भी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है।

  • प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मानदेय की संशोधित दरें सितंबर से लागू की जा सकती हैं।

  • यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर माह के वेतन के साथ सितंबर का एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा।

आउटसोर्स कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का ढांचा

आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित व्यवस्था में लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर में ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ की शुरुआत की थी, जिसके तहत पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च किए गए थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानदेय का भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में सुनिश्चित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना है।

निगम की व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के लिए बीमा और सहायता के कई प्रावधान तय किए गए हैं:

  • दुर्घटना की स्थिति में श्रेणी के अनुसार परिवार को 20 से 40 लाख रुपये तक का बीमा कवर।

  • आगजनी की घटना पर 10 लाख रुपये और आकस्मिक चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता।

  • आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस, बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए निर्धारित वित्तीय मदद।

  • सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की व्यवस्था।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मियों को बिचौलियों से बचाते हुए एक सुरक्षित और पारदर्शी कार्य परिवेश उपलब्ध कराना है।