जानिए किन मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़ सकेंगे वोटर लिस्ट में

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साक्षी चतुर्वेदी
साक्षी चतुर्वेदी

आगामी विधानसभा और स्थानीय चुनावों की तैयारियों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने एक अहम निर्देश जारी किया है। आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन मतदाताओं की दोबारा जांच करना है, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

चुनाव आयोग का यह निर्देश उन राज्यों पर लागू होगा जहां वर्तमान में स्पेशल समरी विजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है।

BLO करेंगे डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन

आयोग के नए निर्देशों के तहत, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) एक बार फिर फील्ड में उतरेंगे। जिन मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं, BLO उनके घर-घर जाकर यह भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करेंगे कि क्या वे वास्तव में उसी पते पर रह रहे हैं या नहीं।

इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध और जीवित मतदाता का नाम तकनीकी या मानवीय भूल के कारण मतदाता सूची से बाहर न हो जाए।

पोलिंग बूथों पर लगेगी कटे हुए नामों की लिस्ट

मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अब संबंधित पोलिंग बूथों पर उन सभी मतदाताओं की सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा (लगाई) जाएगी, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं।

इससे आम लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि उनका नाम सूची में बरकरार है या नहीं। यदि किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है, तो वह अपना नाम बूथ पर लगी सूची में देखकर उसे दोबारा जुड़वा सकेगा।

जारी किया गया नया फॉर्म

मतदाताओं को उनका नाम वापस जुड़वाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष फॉर्म भी जारी किया है। जिन मतदाताओं के नाम कटे हुए नामों की सूची में मिलेंगे, वे इस फॉर्म को भरकर दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे।