मुंबई एयरपोर्ट पर मस्जिद निर्माण पर MMRDA सख्त, MIAL को नोटिस

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के अति-संवेदनशील क्षेत्र में बिना अनुमति के एक धार्मिक ढांचे के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए एयरपोर्ट ऑपरेटर ‘मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड’ (MIAL) को नोटिस जारी किया है और नियमानुसार इसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।
नियमों का खुला उल्लंघन: MMRDA की कार्रवाई
MMRDA की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 स्थित वीआईपी अराइवल और टैक्सी स्टैंड क्षेत्र के पास इस अवैध ढांचे के निर्माण की शिकायतें मिली थीं। जब अथॉरिटी ने रिकॉर्ड की जांच की, तो निम्नलिखित खुलासे हुए:
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शून्य अनुमति: इस मस्जिद या धार्मिक ढांचे के निर्माण के लिए MMRDA की तरफ से कोई भी स्वीकृत योजना या अनुमति जारी नहीं की गई थी।
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विकास नियमों का उल्लंघन: इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत इस नोटिफाइड क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए कोई भी भूखंड आरक्षित नहीं है।
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MIAL की जिम्मेदारी: ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत एयरपोर्ट परिसर की पूरी प्लानिंग, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की जिम्मेदारी MIAL की है। ऐसे में इस अवैध ढांचे को हटाने का कानूनी दायित्व भी MIAL पर ही है।
किरीट सोमैया की शिकायत के बाद गरमाया मामला
यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने 3 सितंबर को अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने टैक्सी पार्किंग जोन में बिना अनुमति मस्जिद बनाए जाने का आरोप लगाया था।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि MMRDA ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए आधिकारिक रूप से मान लिया है कि यह ढांचा पूरी तरह अवैध है और MIAL को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे जैसी संवेदनशील और हाई-सिक्योरिटी जगह पर बिना अनुमति इस तरह का निर्माण सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है।
प्रशासन द्वारा कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद अब MIAL के जवाब और आगामी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
