CJP प्रदर्शनकारी से मारपीट: स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की एक प्रदर्शनकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के इस आदेश के बाद न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे भारद्वाज को फिलहाल फौरी राहत मिल गई है।
15 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा गया था आदेश
इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना आदेश 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें तीन सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान की है।
क्या है मारपीट का आरोप?
यह पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। स्वतंत्र भारद्वाज पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान एक सीजेपी प्रदर्शनकारी और उसके पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद से ही स्वतंत्र भारद्वाज कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हैं।
आगे जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया
पटियाला हाउस कोर्ट से स्वतंत्र भारद्वाज को मिली यह जमानत स्थायी नहीं है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें केवल तीन सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी है। यह जमानत एक सीमित अवधि के लिए है और इस कथित मारपीट के मामले में आगे की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।
