2 साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं इमरान खान, PR टीम ने बताई पूरी बात

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शालिनी तिवारी
शालिनी तिवारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी ‘भारत छोड़ो’ (Leave India) नोटिस मामले में बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) के मौखिक आश्वासन के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक एक्टर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस

इमरान खान को 14 अक्टूबर 2026 को FRRO की ओर से ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी कर 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। प्रशासन का आरोप है कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसी नोटिस को अभिनेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

PR टीम का बयान: ‘बचपन से भारत में हैं इमरान’

इस कानूनी विवाद के बीच इमरान खान की पीआर (PR) टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर उनका पक्ष मजबूती से रखा है। टीम ने स्पष्ट किया, “ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान पाल महज दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने 14 अक्टूबर को जारी हुए नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।”

अदालत द्वारा कार्रवाई पर रोक लगाए जाने से इमरान खान को फिलहाल देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब इस मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया 2 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी।