नया बिजली कनेक्शन लेने जा रहे हैं? 1 नवंबर से पहले जान लें ये नए नियम

samrat
आलोक सिंह
आलोक सिंह

बिहार में बिजली का नया कनेक्शन लेना अब पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) की स्वीकृति के बाद 1 नवंबर 2026 से बिजली कनेक्शन की नई दरें पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने इन नई दरों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।

नए नियमों के तहत 150 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शनों के लिए सिंगल फेज और थ्री फेज का फिक्स सर्विस चार्ज तय कर दिया गया है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा अनिवार्य

नए नियम के तहत अब बिजली कंपनियों ने मनमाने चार्ज की व्यवस्था खत्म कर सेवा शुल्क फिक्स कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नया कनेक्शन लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को केवल ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ ही मिलेगा। इसके साथ ही ‘दिन में सस्ती और पीक ऑवर्स में महंगी बिजली’ (Time of Day – ToD) का नया नियम भी इन स्मार्ट मीटरों पर लागू होगा। फीस जमा होने के बाद बिजली कंपनी मीटर तक लाइन और सर्विस तार मुहैया कराएगी और फिर नया कनेक्शन जारी किया जाएगा।

क्या हैं नए कनेक्शन की दरें?

सिंगल फेज कनेक्शन (7 किलोवाट तक) अगर आप घरेलू या किसी अन्य कैटेगरी में लो टेंशन (LT) सिंगल फेज का 7 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेते हैं, तो नई दरें इस प्रकार होंगी:

  • 3 किलोवाट तक: 900 रुपये सर्विस चार्ज (यानी 300 रुपये प्रति किलोवाट)।

  • 3 किलोवाट से ज्यादा: 2700 रुपये का बेस चार्ज लगेगा, और इसके ऊपर हर अतिरिक्त किलोवाट के लिए 1000 रुपये चुकाने होंगे।

थ्री फेज (3 Phase) कनेक्शन की दरें

लो टेंशन के थ्री फेज कनेक्शन की दरें लोड के हिसाब से अलग-अलग तय की गई हैं:

  • 5 से 19 किलोवाट तक का लोड:

    • 5 किलोवाट तक: 4500 रुपये।

    • 5 किलोवाट से अधिक होने पर: हर अतिरिक्त किलोवाट पर 1500 रुपये।

  • 20 से 44 किलोवाट तक का लोड:

    • 20 किलोवाट तक: 21,000 रुपये।

    • 20 किलोवाट से अधिक होने पर: हर अतिरिक्त किलोवाट पर 2000 रुपये।

बिजली वितरण कंपनियों ने अपने सभी जोन और ब्लॉक अधिकारियों को इन नई दरों और नियमों को 1 नवंबर से सख्ती से लागू करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।