कुवैत में ड्रोन और एयरक्राफ्ट का नया कानून लागू, उल्लंघन पर 3 साल की जेल

कुवैत ने ड्रोन, हल्के खेल विमानों (Light Sport Aircraft) और हवाई खेलों (Air Sports) के संचालन को लेकर एक व्यापक और कड़ा कानून लागू कर दिया है। आधिकारिक राजपत्र ‘कुवैत अल यौम’ (Kuwait Al Youm) के अंक संख्या 1808 में प्रकाशित डिक्री-कानून संख्या 89/2026 (Decree-Law No. 89 of 2026) प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है। 44 अनुच्छेदों वाले इस नए कानून में पंजीकरण, लाइसेंसिंग और सुरक्षा अनिवार्यताओं के उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद और 5,000 कुवैती दिनार (KD) तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी अनिवार्य, सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार
कानून के मुख्य प्रावधानों के तहत किसी भी ड्रोन या हल्के विमान का उपयोग करने से पहले कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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जब्त करने और मार गिराने का अधिकार: सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों को ऐसे किसी भी ड्रोन या विमान पर नजर रखने, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाम करने, रिमोट कंट्रोल सिस्टम को निष्क्रिय करने, उसका नियंत्रण हाथ में लेने या जरूरत पड़ने पर मार गिराने का पूरा अधिकार दिया गया है, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों, हवाई अड्डों या संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास उड़ रहा हो।
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कानूनी दायित्व से छूट: इस कार्रवाई के दौरान यदि किसी ड्रोन या उसके सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचता है, तो सुरक्षा एजेंसियों या उनके कर्मियों पर कोई कानूनी या नागरिक दायित्व नहीं बनेगा।
पंजीकरण, व्यावसायिक गतिविधियां और लाइसेंसिंग
नए नियमों के अनुसार, सभी विमान मालिकों को नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority) के पास अपने ड्रोन का पंजीकरण कराना होगा और उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र (Airworthiness Certificate) हासिल करना होगा।
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पायलट और ऑपरेटर लाइसेंस: बिना ऑपरेटिंग लाइसेंस के कोई भी विमान नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा, पायलटों और संचालन में सहायता करने वाले सभी कर्मचारियों के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
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आयात और निर्माण पर नियंत्रण: ड्रोन और हल्के विमानों के आयात, निर्माण, असेंबलिंग, बिक्री, लीजिंग या प्रोग्रामिंग के लिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से परमिट और आंतरिक मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी जरूरी होगी।
रात में उड़ान और फोटोग्राफी पर कड़े प्रतिबंध
कानून के तहत हवाई अड्डा क्षेत्रों और संवेदनशील/प्रतिबंधित इलाकों के ऊपर उड़ान भरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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उड़ान के समय पर रोक: सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच (रात के समय) और खराब मौसम में विशेष अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाने की मनाही होगी।
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गोपनीयता और वीडियोग्राफी: लोगों की निजी संपत्ति, आम नागरिकों या चिन्हित सार्वजनिक सुविधाओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर सख्त शर्तें लागू रहेंगी।
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दृष्टि सीमा (Line of Sight): पायलटों को अपने विमान को निर्धारित विजुअल लाइन ऑफ साइट के भीतर ही रखना होगा और किसी भी आपात स्थिति या नियंत्रण खोने की सूचना तत्काल उड्डयन प्राधिकरण को देनी होगी।
अपराधों की तीन श्रेणियां और सख्त सजा का प्रावधान
कानून में उल्लंघनों को गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
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पहली श्रेणी (मामूली उल्लंघन): पंजीकरण, बेसिक सुरक्षा, रिपोर्टिंग और रात में उड़ान से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल और 300 से 700 दिनार तक का जुर्माना हो सकता है।
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दूसरी श्रेणी: बिना लाइसेंस उड़ान भरने, आंतरिक मंत्रालय की मंजूरी न लेने और फोटोग्राफी नियमों के उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल और 1,000 से 2,000 दिनार तक का जुर्माना तय किया गया है।
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तीसरी श्रेणी (गंभीर अपराध): बिना लाइसेंस एयर स्पोर्ट्स गतिविधियों, अवैध निर्माण/आयात, और हवाई अड्डे या प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ान भरने पर 3 साल तक की जेल और 3,000 से 5,000 दिनार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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हादसा होने पर दोगुनी सजा: किसी उल्लंघन के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है, तो सजा दोगुनी कर दी जाएगी। अदालतें लाइसेंस रद्द करने और ड्रोन को जब्त करने का भी आदेश दे सकती हैं।
एक साल की मोहलत और कार्यकारी नियम
वर्तमान में ड्रोन और हल्के विमानों का संचालन कर रहे लोगों और कंपनियों को नए नियमों के अनुरूप अपनी व्यवस्था करने के लिए एक वर्ष की छूट (Grace Period) दी गई है। कानून से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रक्रियाएं और शुल्क तय करने वाले कार्यकारी नियम 31 दिसंबर 2026 तक जारी किए जाएंगे।
