9 से ज्यादा SIM पर रोक, 24 अगस्त से नए कनेक्शन से पहले होगी जांच

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Saima Siddiqui
Saima Siddiqui

लखनऊ: भारत में एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन लेने पर अब रोक लगेगी। टेलीकॉम विभाग (DoT) ने 17 अगस्त को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर कहा है कि 24 अगस्त से नए मोबाइल कनेक्शन जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक अपने नाम पर निर्धारित सीमा से ज्यादा SIM कार्ड हासिल न कर सके। इसके लिए कंपनियों को तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया है।

मौजूदा नियम के मुताबिक, एक ग्राहक अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटर और सर्विस एरिया मिलाकर कुल 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह सीमा 6 कनेक्शन की है। नए कनेक्शन को एक्टिवेट करने से पहले ग्राहक के नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल कनेक्शनों की जांच करनी होगी।

नया SIM लेने से पहले होगी कनेक्शन की जांच

DoT के निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए मोबाइल नंबर के लिए आवेदन करने वाले ग्राहक के मौजूदा कनेक्शनों की जानकारी जांचनी होगी। इसमें दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर से लिए गए नंबर भी शामिल होंगे।

अलग-अलग सर्विस एरिया में ग्राहक के नाम पर चल रहे कनेक्शन की भी गणना की जाएगी। यानी सिर्फ उसी कंपनी के नंबरों को देखकर लिमिट तय नहीं होगी, बल्कि ग्राहक के नाम से जुड़े अन्य कनेक्शनों को भी सिस्टम में शामिल किया जाएगा।

नए नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई ग्राहक निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हासिल न कर सके।

Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी

DoT इस प्रक्रिया के लिए अपने Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करेगा। प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से मिलने वाली ग्राहकों की जानकारी को एक साथ लाने में मदद करेगा।

इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी ग्राहक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन हैं और उसने तय सीमा पूरी की है या नहीं। इससे नया SIM जारी करने से पहले ग्राहक की स्थिति की जांच करना टेलीकॉम कंपनियों के लिए आसान होगा।

23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की फोटो भी दिखाई जाएगी, जिन्होंने अपने नाम पर निर्धारित SIM कनेक्शन की सीमा पूरी कर ली है। इससे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहक की पहचान जांचने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा।

टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर तक का वक्त

DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को इस व्यवस्था के लिए जरूरी integration पूरा करने और अपने सिस्टम को DIP से जोड़ने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।

कंपनियों को अपने तकनीकी सिस्टम में ऐसे इंतजाम करने होंगे, जिससे नया कनेक्शन जारी करने से पहले ग्राहक के मौजूदा मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी सामने आ सके।

24 अगस्त से तय सीमा से ज्यादा कनेक्शन लेने की कोशिशों की पहचान और रोकथाम की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

लिमिट से ज्यादा SIM एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा?

“अगर किसी वजह से निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हो जाता है, तो DoT के निर्देशों के तहत संबंधित कनेक्शन को तत्काल एक दिन के लिए suspend किया जा सकता है। आगे की कार्रवाई मामले की स्थिति के अनुसार की जाएगी।”

DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्राहक निर्धारित सीमा के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन रखें और ऑपरेटर नियमों का लगातार पालन करें।

किन लोगों पर लागू होगी 9 और 6 कनेक्शन की सीमा?

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सामान्य तौर पर एक ग्राहक के नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटर और सर्विस एरिया को मिलाकर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के ग्राहकों के लिए यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है। नए SIM कनेक्शन की प्रक्रिया में इन सीमाओं को ध्यान में रखकर ग्राहक के नाम से पहले से जुड़े नंबरों की जांच की जाएगी।