स्कूलों में बच्चों की फोटो से लेकर दुबई में साझा मकानों तक बदले कायदे

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कई अहम कानूनी और प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। देश में आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा, दुबई और शारजाह के स्कूलों में बच्चों की तस्वीरें खींचने से लेकर पैकेटबंद खाने में नमक और चीनी की मात्रा, ई-इनवॉइसिंग और दुबई में ‘शेयर्ड हाउसिंग’ (साझा आवास) के नियमों को काफी सख्त किया गया है। ये बदलाव लोगों के पारिवारिक जीवन और व्यापार पर सीधा असर डालेंगे।
आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं
UAE सरकार ने 8 अक्टूबर को ‘क्राइम्स एंड पेनल्टीज लॉ’ (अपराध और दंड कानून) में संशोधन करते हुए आत्महत्या के प्रयास पर मिलने वाली आपराधिक सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक संकट से गुजर रहे लोगों को बिना किसी कानूनी डर के मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है।
हालांकि, नए कानून के तहत किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने या उसकी मदद करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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गंभीर चोट: अगर उकसाने से पीड़ित को स्थायी विकलांगता या ऐसी बीमारी होती है जिससे वह 20 दिन से ज्यादा समय तक अपने निजी काम न कर सके, तो दोषी को 3 से 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है।
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मौत होने पर: उकसाने या मदद करने के बाद पीड़ित की मौत होने पर 5 से 7 साल तक की जेल हो सकती है।
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विदेशी नागरिकों को दोषी पाए जाने पर सजा के साथ-साथ डिपोर्ट (निर्वासित) भी किया जा सकता है।
स्कूलों में बिना अनुमति फोटोग्राफी पर रोक
दुबई और शारजाह के स्कूलों ने अभिभावकों और विजिटर्स के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब स्कूल कैंपस—क्लासरूम, कॉरिडोर, खेल के मैदान या पिक-अप एरिया—में बिना उचित सहमति के छात्रों की तस्वीरें खींचना या वीडियो बनाना मना है। इन तस्वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी है। हालांकि, कुछ खास आयोजनों में स्कूल की पॉलिसी के आधार पर अनुमति मिल सकती है।
UAE के साइबर क्राइम कानून (अनुच्छेद 44) के तहत बिना अनुमति फोटो खींचना या साझा करना ‘निजता का उल्लंघन’ (Privacy Offence) माना जा सकता है।
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निजता का उल्लंघन: कम से कम 6 महीने की जेल और 1.5 लाख से 5 लाख दिरहम (Dh) तक का जुर्माना।
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छेड़छाड़ की गई तस्वीरें: अगर तस्वीरों को डिजिटली बदलकर किसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो कम से कम एक साल की जेल और 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।
पैकेटबंद खाने में नमक, चीनी और फैट की लिमिट तय
UAE ने ब्रेड, मीठे दूध वाले ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट (दही), नमकीन स्नैक्स और प्रोसेस्ड चीज जैसे पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में सोडियम (नमक), चीनी और फैट की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
यह नियम देश में बनने वाले और बाहर से आयात होने वाले सभी प्रोडक्ट्स (फ्री जोन के व्यवसायों सहित) पर लागू होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 31 दिसंबर 2030 तक सभी को फाइनल लिमिट का पालन करना होगा।
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नियमों के उल्लंघन पर 5,000 से लेकर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है।
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बिजनेस को 6 महीने तक के लिए बंद करने या लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
ई-इनवॉइसिंग के मान्यता नियमों में अपडेट
वित्त मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से ई-इनवॉइसिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए मान्यता नियम (मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 168/2026) लागू किए हैं। सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने के लिए अब शुरुआती अप्रूवल (Preliminary approval) का चरण हटा दिया गया है।
जिन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास पहले से शुरुआती अप्रूवल है, उन्हें 1 अक्टूबर से 30 दिनों के भीतर नए मान्यता मानकों को पूरा करना होगा। इसके लिए उन्हें नया आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते मंत्रालय की ओर से कोई अलग निर्देश न दिया जाए।
दुबई में ‘शेयर्ड हाउसिंग’ के सख्त नियम
दुबई में अगस्त से लागू हुए कानून नंबर 4 (2026) के तहत शेयर्ड अकोमोडेशन (साझा आवास) के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। प्रॉपर्टी मालिकों को मौजूदा संपत्तियों को नए नियमों के दायरे में लाने के लिए एक साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, परिवारों और अकेले रहने वाले व्यक्तियों (बचलर्स) को एक ही शेयर्ड रेजिडेंशियल यूनिट में रहने की इजाजत नहीं होगी। शेख जायद रोड, जुमेराह रोड, अल वासल रोड और बानियास रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर ‘व्यक्तिगत शेयर्ड हाउसिंग’ पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है; इन इलाकों में अब केवल परिवारों को रहने की अनुमति मिलेगी।
शेयर्ड हाउसिंग की मुख्य शर्तें:
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न्यूनतम जगह: हर किरायेदार के लिए बेडरूम में कम से कम 5 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए।
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बाथरूम: हर 4 व्यक्तियों पर एक पूरा बाथरूम होना अनिवार्य है।
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पारिवारिक आवास: परिवार के साथ रहने वालों के लिए अलग बेडरूम और खुद का प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए।
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परमिट: मकान मालिकों के लिए सभी आवश्यक अप्रूवल और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
दुबई नगर पालिका ने 44 से ज्यादा क्षेत्रों को चिह्नित किया है (जैसे अल रास, नाईफ, अल नाहदा, मुहैसना 4, करामा और अल कुसैस), जहां संबंधित अप्रूवल और तय नियमों के साथ शेयर्ड हाउसिंग की अनुमति होगी।

